अमुवि के हाईस्कूल और इंटर के प्रमाण पत्र वैध : इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र को वैध प्रमाण पत्र करार दिया है। कोर्ट का कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का गठन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक्ट के तहत विधायन से किया गया है इसलिए इसके हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र को किसी बोर्ड द्वारा मान्यता न होने के आधार पर अवैध करार नहीं दिया जा सकता।यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने विवेक कुमार शर्मा की याचिका पर एडवोकेट महेश शर्मा को सुनकर दिया। अधिवक्ता महेश शर्मा का कहना था कि याची ने रेलवे द्वारा केंद्रीय कृत सेवायोजन योजना अधिसूचना के तहत विज्ञापित विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। लिखित परीक्षा व शारीरिक दक्षता परीक्षा आदि में उत्तीर्ण होने के बाद उसे इस आधार पर अयोग्य करार दे दिया गया क्योंकि उसका हाईस्कूल व इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जारी है, जो वैध प्रमाण पत्र नहीं है। एडवोकेट शर्मा का कहना था कि याची को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया कि उसका प्रमाण पत्र क्यों वैध नहीं हैं जबकि इन्हीं प्रमाण पत्रों के आधार पर उसने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है। रेलवे का कहना था कि एएमयू से जारी प्रमाण पत्र को प्रमाणित बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो विभिन्न एजुकेशन बोर्ड को मान्यता देता है, उसका सिर्फ सदस्य है। और सिर्फ सदस्य होने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि यह प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त बोर्ड से जारी किया गया है। क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अपनेआप मान्यता प्रदान नहीं करता है।