विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह आयोजन 20 जून तक
मुरादाबाद। उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ /राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुरादाबाद डा0 अजय कुमार के निर्देशन में बाल श्रम उन्नमूलन सप्ताह 12 जून 2022 से 20 जून 2022 तक, के अंतर्गत आज 13-06-2022 को बाल श्रमिको को उनके अधिकारों से जागरूक करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुरादाबाद तत्वाधान में जागरूकता कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया।
अवसर पर बच्चों व महिलाओं का बाल श्रम उन्नमूलन के संबंध में जानकारी दी गई तथा इस संबंध में सरकार द्वारा आयोजित योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया गया तथा बच्चों से बाल श्रम न लिये जाने के संबंध में आम जनमानस को जागरूक करते हुये अवगत कराया गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों से बाल मजदूरी कराना अपराध है। इस अवसर पर नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015 में दिये गये प्रावधानों से भी जागरूक किया गया ।
इस अवसर पर कोविड-19 के दौरान ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या अभिवावक की मृत्यु कोविड-19 महामारी से हुई है, उनको सरकार द्वारा जारी सहायता के संबंध में अवगत कराया गया। इस अवसर पर उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में 03-07-2022 को आर्बीट्रेशन से संबंधित निष्पादन वादों की आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के संबंध में एवं 13-08-2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में आम जनमानस को जागरूक किया गया।
इस अवसर पर बाल कन्याण समिति के अध्यक्ष श्री अमित कौशल, ज्ञरम परिवर्तन अधिकारी श्री एस0पी0सिंह, श्री बालेश्वर सिंह, श्री इम्त्याज अहमद अंसारी एवं यातायात उप पुलिस निरीक्षक श्री जसवीर सिंह, वरिष्ठ लिपिक श्री शिवकुमार सक्सेना द्वारा प्रतिभाग किया गया।