Tuesday, July 15, 2025
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30 जून 2023 तक एकमुश्त ऋण आदयगी कर दण्ड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज करायें माफ

अलीगढ़। जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास संध्या रानी बघेल ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत वितरित ऋणों के सापेक्ष ऋण वसूली के लिये लागू एक मुश्त समाधान योजना को आगामी 30 जून, 2023 तक पुनः लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों ने निगम की विभिन्न योजनाओं- स्वतः रोजगार योजना, स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन योजना, अनुविनि एवं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी निगम की विभिन्न योजनाओं में ऋण प्राप्त किया है और ऋण की अदायगी निर्धारित अवधि में नहीं की है वे अपना ऋण एक मुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत 30 जून, 2023 तक अथवा इससे पूर्व विभाग में जमा कर दण्ड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज माफ करा सकते है। उन्होंने आव्हान किया कि विभाग की योजनाओं से सम्बन्धित व्यक्ति 30 जून तक बकाया ऋण जमा कर ब्याज छूट की इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठायें।