हाईकोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री योगी बोले- पहले ओबीसी को मिलेगा आरक्षण फिर होंगे चुनाव
यूपी नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म करने के हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के फैसले पर अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान जारी करते हुए कहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंग।हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में फैसला सुनाते हुए ओबीसी आरक्षण को रद कर दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने आदेश दिया कि चुनाव बिना देरी के जल्द से जल्द कराए जाएं,हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करायेगी। इसके उपरान्त ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी।