अंतिम तारीख तक भी आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक नहीं करवा पाए हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है…

नई दिल्ली। आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करवाने की अंतिम तारीख निकल चुकी है। लंबे समय से पैन कार्ड धारकों को यह सूचना जारी की जा रही थी कि उन्हें 30 जून तक आधार कार्ड से पैन को लिंक करवाना जरूरी है

 

आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक न करवा पाने का क्या नुकसान?

ऐसा न करने पर पैन कार्ड धारक का कार्ड डिएक्टिवेट हो सकता है। खास कर टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स से जुड़ी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे टैक्सपेयर्स का TDS (tax deducted at source) और TCS (tax collected at source) हाईर रेट के साथ काटा जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 (Income-tax Act, 1961) के मुताबिक यह सभी पैन धारकों के लिए जरूरी है।

 

अगर आप भी उन यूजर्स में से हैं जो अंतिम तारीख तक भी आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक नहीं करवा पाए हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप पैन कार्ड को एक्टीवेट कर सकते हैं।

 

पैन कार्ड नहीं कर पाएं है आधार से लिंक, कैसे करें अब एक्टीवेट?

इसके लिए पैन कार्ड धारक को सबसे पहले एनएसडीएल (National Securities Depository Limited) पोर्टल पर पेनल्टी भरनी होगी। यूजर को मेजर हेड 0021 (Income Tax Other than Companies) के लिए चालान नंबर ITNS 280 के तहत और माइनर हेड 500 के तहत पेमेंट करनी होगी।

 

इनकम टैक्स डिपोर्टमेन्ट किन यूजर्स के लिए करेगा फैसले पर विचार?

हाल ही में एक लेटेस्ट ट्वीट में इनकम टैक्स डिपार्टमेन्ट ने आधार-पैन लिंकिंग पर स्थिति साफ की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेन्ट ने कहा है कि वे कार्ड धारक जिन्होंने आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करवाने को लेकर लेट फी 30 जून तक दे दी है, लेकिन फिर भी पैन कार्ड लिंक नहीं हुआ है तो, ऐसे मामले में डिपार्टमेन्ट विचार करेगा।