भारतीय कुश्ती महासंघ को नोटिस, दिल्ली हाई कोर्ट ने फोगाट-पूनिया को ट्रायल में छूट पर मांगा जवाब

 

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) से जानना चाहा कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को एशियन गेम्स के ट्रायल से छूट देने का आधार क्या है? जस्टिस सुब्रह्मण्यम प्रसाद ने फोगाट और पूनिया को मिली छूट को चुनौती देने वाली पहलवान अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल की याचिका पर डब्ल्यूएफआई को नोटिस जारी किया है और कहा है कि अदालतें मामलों को भटकाने की अनुमति नहीं दे सकती हैं। अंतिम पंघाल ने बुधवार को अपने बयान में यह भी कहा था कि विनेश फोगाट में ऐसा क्या खास है, जो उनका ट्रायल नहीं होगा।

इस मसले पर जस्टिस प्रसाद ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा, इन दोनों व्यक्तियों के चयन का आधार इस तथ्य के अलावा किया है कि वे अच्छे खिलाड़ी हैं? क्या आपने किसी प्रकार की चयन प्रक्रिया की है। हाई कोर्ट ने मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए टाल दिया है। केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि छूट की नीति वेबसाइट पर है। जस्टिस सुब्रह्मण्यम प्रसाद ने उनसे नियमों पर अधिक जानकारी के साथ शुक्रवार तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।