नोएडा बिल्डर को फ्लेट कीमत,18फीसदी ब्याज व अन्य खर्चों को देने के दिए आदेश
जिला उपभोक्ता आयोग ने रुपये लेने के बावजूद फ्लैट न देने के मामले में नोएडा के बिल्डर को फ्लैट की कीमत 18 प्रतिशत ब्याज, 50 हजार रुपये मानसिक उत्पीड़न, 20 हजार रुपये वाद व्यय सहित वापस देने का आदेश दिया है।
सिविल लाइंस क्षेत्र के न्यू सर सैय्यद नगर निवासी कमर अहमद ने जिला उपभोक्ता आयोग में अर्जी दायर की थी। उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी बुशरा कमर ने ग्रेटर नोएडा के परी चौक के पास जयदेव इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के यूनी पार्क में दो फ्लैट बुक किए थे। नवंबर 2014 में करार के तहत 18,37063 रुपये दिए। दिसंबर 2019 में फ्लैट देना तय था। मगर न तो फ्लैट ही दिया और न रकम लौटाई।
जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश हसनैन कुरैशी, सदस्य आलोक उपाध्याय व पूर्णिमा सिंह राजपूत की पीठ ने सुनवाई कर आदेश दिया है।