पराली जलाने पर दिल्ली-पंजाब समेत पांच राज्यों पर बरसा सुप्रीम कोर्ट

 

दिल्ली-एनसीआर और आसपास के राज्यों में फैले एयर पोल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है।

मंगलवार को इस मामले पर चली लंबी सुनवाई में अदालत ने कहा कि पराली जलाना राजनीतिक मसला नहीं हैऔर इसे तुरंत ही रोकना होगा। बेंच ने पंजाब, दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिवों और डीजीपी को आदेश दिया है कि वेअदालत के आदेश का पालन करवाएं।

कोर्ट ने कहा कि पराली जलानेपर तुरंत रोक लगानी होगी। हम दिल्ली और आसपास के शहरों को गैस चेंबर नहीं बना सकते। इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन अश्वनी कुमार को भी तलब किया। बेंच ने कहा कि दिल्ली में लगे दो स्मॉग टावर्स को तुरंत चालू किया जाए।

शीर्षअदालत ने पराली जलने को गंभीर मसला मानते हुए कहा कि हमें तुरंत ही रोकना होगा। इसके लिए इंतजार नहीं कर सकते।