सुप्रीम कोर्ट ने पलटा अपना ही फैसला,अब 6 महीने में अपने आप खत्म नहीं होगा स्टे

 

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपनी 3-न्यायाधीशों की पीठ के 2018 के फैसले को पलट दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अपने एक आदेश में कहा था कि अगर हाईकोर्ट में आगे की सुनवाई नहीं होती तो किसी मामले में लगा अतंरिम स्टे 6 महीने बाद ऑटोमैटिक रूप से खत्म हो जाएगा।अब इस आदेश को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नए फैसले में कहा है कि सिविल और आपराधिक मामलों में हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई अतंरिम स्टे का आदेश छह महीने में खुद ब खुद खत्म नहीं होगा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया। पीठ में न्यायमूर्ति ए एस ओका, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर 2023 को अपने 2018 के फैसलेके खिलाफ फैसला सुरक्षित रख लिया था।