रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा 24 जुलाई को, नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए घोषित होगी आज तारीख
नई दिल्ली। राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का एलान आज कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से इस बारे में दोपहर 3 बजे घोषणा की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 62 का संदर्भ देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए चुनाव उससे पहले संपन्न होना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के अलावा सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य वोट डाल सकते हैं।
आज होगा चुनाव की तारीख का एलान
राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं है। ऐसे ही, राज्यों के विधान परिषदों के सदस्यों को भी राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। गौरतलब है कि 2017 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 17 जुलाई को हुआ था और मतगणना 20 जुलाई को हुई थी।
देश के 17 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बहुमत का आंकड़ा 5 लाख 46 हजार 320 है। बीजेपी के पास 4 लाख 65 हजार 797 वोट हैं और सहयोगी दल के पास 71 हजार 329 वोट हैं। इन दोनों आकड़ों को मिला दिया जाए तो एनडीए के पास 5 लाख 37 हजार 126 वोट हैं जो बहुत से 9 हजार 194 वोट कम हैं।
कैसे होता है राष्ट्रपति चुनाव?
इन चुनावों में देश की जनता प्रत्यक्ष रूप से मतदान नहीं करती। जनता के द्वारा चुने गए सांसद और विधायक मतदान इन चुनावों में भाग लेते हैं। इन चुनावों में राज्यसभा सासंद, लोकसभा सांसद और विधायकों को वोट देने का अधिकार होता है।हालांकि, विधान पार्षदों और नामित व्यक्तियों को वोट करने का अधिकार नहीं होता।
राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करते वक्त विधाय और सांसद अपने बैलेट पेपर पहले ही बता देते हैं। इसमें वो अपनी पहली पसंद, दूसरी पसंद और तीसरी पसंद का जिक्र करते हैं। इसके बाद पहली पसंद के वोट गिने जाते हैं। अगर पहली पसंद का उम्मीदवार जीत के लिए जरूरी वेटेज हासिल कर लेता है तो उसकी जीत हो जाती है वहीं अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरी और फिर तीसरी पसंद का वोट गिना जाता है।