प्रयागराज हिंसा केस में जावेद के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ याचिका पर HC ने UP सरकार से मांगा जवाब

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ दायर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में जावेद की पत्नी परवीन फातिमा की याचिका पर यूपी सरकार के अधिवक्ता से जवाब मांगा. इस मामले में अब अगली सुनवाई 30 जून को होगी.

जावेद मोहम्मद की पत्नी की याचिका पर जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद वाइज मियां की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई. उन्होंने अपनी याचिका में मनमाने तरीके से उनका मकान गिराए जाने का आरोप लगाया है. परवीन फातिमा की दलील है कि मकान उनके पर नाम था, जबकि नोटिस उनके पति जावेद के नाम जारी की गई थी. ऐसे में उनकी मकान पर बुलडोजर चलाए जाने की कार्यवाही अवैध थी.