केंद्रीय मंत्री के बंगले पर चलेगा बुलडोजर

मुंबई। मंगलवार को मुंबई हाईकोर्ट की ओर से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को करारा झटका देते हुए उनके जुहू स्थित बंगले पर बने अवैध निर्माण को 2 सप्ताह के अंदर गिराने का आदेश दिया गया है। अदालत ने बीएमसी को अवैध निर्माण गिराने का आदेश देते हुए माना है कि बंगले के कुछ हिस्से के निर्माण में कोस्टल रेगुलेशन जोन और फ्लोर स्पेस इंटेक्स का उल्लंघन किया गया है।

मुंबई उच्च न्यायालय के जस्टिस आरडी धानुका एवं कमल खाता की 2 सदस्यीय पीठ ने कहा है कि बीएमसी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे परिवार की कंपनी के उस आवेदन को स्वीकार नहीं कर सकती है, जिसमें यह मांग की गई है कि वह अनधिकृत निर्माण को अपनी मंजूरी प्रदान कर दें। अदालत ने अपनी टिप्पणी में साफतौर पर कहा है कि यदि इस आवेदन को मंजूरी दे दी जाती है तो फिर बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि को कब्जाने के लिए अवैध निर्माण शुरू हो जाएंगे।