जीएसटी को लेकर आया ये अहम अपडेट, सरकार ने ई-चालान पर साफ किया अपना रुख

जीएसटी को लेकर चल रही अटकलों के बीच सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जीएसटी की न्यून्यतम सीमा में बदलाव करने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने ई-चालान पर अपना रुख साफ कर दिया है।केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सोमवार को कहा कि सरकार के पास ई-चालान की अनिवार्यता को एक जनवरी से कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान में 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक के टर्नओवर वाले व्यवसायों को सभी B2B लेन-देन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट करना आवश्यक है।केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने अपने बयान में कहा है कि 01.01.2023 से इस सीमा को घटाकर 5 करोड़ रुपये करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि अभी तक जीएसटी परिषद द्वारा ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई है।