अब तक आधार से नहीं लिंक किया तो बेकार हो जाएगा आपका पैन, कुछ स्टेप्स में तुरंत हो जाएगा काम

आधार कार्ड और पैन कार्ड हमारे लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है। लेकिन अगर अब आप अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो समस्या हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए आखरी तारीख तय कर दी है। आइये जानें कि आप इन्हें कैसे लिंक कर सकते हैं।इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूजर्स को आखिरी तारीख की जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए यह अनिवार्य है। उन्हें 31.3. 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. क्योंकि 1.04.2023 से, अनलिंक किया गया पैन निष्क्रिय हो जाएगा,आधार कार्ड और पैन कार्ड हमारे लिए दो ऐसे जरूरी डॉक्यूमेंट हैं, जिनकी हमें समय-समय पर जरूरत पड़ती रहती है। जहां आधार कार्ड हमारे लिए आईडी की तरह काम करता है। वहीं पैन कार्ड हमारी वित्तीय कामों के लिए जरूरी होता है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। मान लिजिए अगर अचानक से आपका पैन कार्ड काम करना बंद कर दें तो? जी हां ऐसा हो सकता है, अगर आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो । बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए आखिरी तारिख तय कर दी है।