रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्र स्थापना हेतु नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पर आवेदन का आमन्त्रण
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा अधिसूचित मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्य) नियम, 2021 के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) पोर्टल के माध्यम से आरवीएसएफ स्थापित किये जाने के आवेदन-पत्र प्राप्त आमंत्रित किये जा रहे हैं।पुराने निष्प्रयोज्य वाहनों की स्क्रैपिंग को प्रोत्साहन के लिए उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्या द्वारा वाहन की स्क्रैपिंग के लिए वाहन स्वामी द्वारा निक्षेपण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने के सापेक्ष नया निजी यान क्रय किये जाने के पश्चात् उसके पंजीयन पर मोटर यान पर देय एकबारीय कर (OTT) में 15 प्रतिशत छूट तथा व्यवसायिक यान क्रय किये जाने पर वाहन कर में 08 वर्ष तक संदेय कर का 10 प्रतिशत छूट प्रदान का प्राविधान किया गया है।
इच्छुक व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं परिवहन व्यवसायी (ट्रांसपोर्टर्स आदि) रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्र (आरवीएसएफ) की स्थापना के लिए वेबसाइट https>//www.nsws.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। उक्त जानकारी संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा दी गयी है।