कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी को मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में बड़ा झटका

कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी को मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में बड़ा झटका लगा है।

गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल की याचिका को खारिज करते हुए उनकी दोषसिद्धि और 2 साल जेल की सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया है।

इसी मामले में सजा के कारण राहुल की सांसदी गई थी। माना जा रहा है कि राहुल अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?

गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस जस्टिस हेमंत प्रच्छक की एकल बेंच ने मामले में फैसला सुनाया।

उन्होंने कहा, “दोषी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। मौजूदा केस के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और केस दर्ज हुए हैं। ऐसा ही एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है।”

उन्होंने कहा, “राहुल के खिलाफ दोषसिद्धि न्यायसंगत है। मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।”

क्या है मानहानि का मामला?

सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल को मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल जेल और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया था।

राहुल ने 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी होता है। इस बयान के खिलाफ सूरत में मानहानि का केस दर्ज हुआ था।