पैन को आधार से लिंक नहीं कराना पड़ेगा आपकी जेब पर पर भारी, देना पड़ सकता है 6000 रुपये का जुर्माना

 

 

आधार को पैन से लिंक नहीं करना आपको काफी भारी पड़ सकता है। साथ ही आपको इनकम टैक्स भरने के लिए इंतजार करना होगा क्योंकि इनएक्टिव पैन की स्थिति में आप आईटीआर जमा नहीं कर सकते हैं। पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून थी। इस तारीख तक किसी ने अपना पैन को आधार लिंक नहीं किया तो उसका पैन इनएक्टिव हो चुका है।पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 थी। इस कारण आपका पैन निष्क्रिय हो गया है और आपके पैन को दोबारा शुरू होने में अधिकतम 30 दिनों का समय लगेगा। इनकम टैक्स भरने के लिए पैन का एक्टिव होना बेहद जरूरी है। ऐसे में जब तक आपका पैन एक्टिव नहीं होगा, आप आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं।वहीं, आटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है और इस तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने वालों को जुर्माने का भुगतान करना होगा।