Wednesday, September 17, 2025
उत्तर प्रदेशक्राइम

दोहरे हत्याकांड में 21 वर्ष से फरार आरोपी को उम्रकैद

 

अलीगढ़। थाना गभाना क्षेत्र में ट्रक लूट के दौरान चालक-हेल्पर की हत्या के 32 वर्ष पुराने मुकदमे में 21 वर्ष से फरार आरोपी को मंगलवार को एडीजे-तीन राजेश भारद्वाज की अदालत में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले में आरोपी के फरार होने के चलते पत्रावली लंबित थी। वहीं कुछ अन्य आरोपियों को पहले सजा सुनाई जा चुकी है। अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी गिर्राज किशोर सिंघल के अनुसार घटना 31 मार्च 1991 की मध्य रात्रि की है।

घटनाक्रम के अनुसार कुछ लोग शाम को महानगर के गांधीपार्क क्षेत्र के शाहकमाल रोड इलाके की ट्रांसपोर्ट से एक ट्रक लकड़ी लादने के लिए भाड़े पर लेकर गए। इस ट्रक पर चालक रामपाल व हरपाल परिचालक तैनात थे। मध्य रात्रि गभाना के कन्होई रामपुर मार्ग पर इसमें सवार तीन लोगों ने दोनों की हत्या कर शवों को फेंक दिया और ट्रक लूट ले गए। सूचना पर पुलिस पहुंची। मामले में मुकदमे के आधार पर दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया।

 

इस मामले में ट्रक नंबर के आधार पर ट्रांसपोर्ट स्वामी ने अब्दुल हमीद ने दोनों की पहचान की थी। पुलिस ने विवेचना करते हुए पीपल नगला गोंडा के रामेश्वर, नारायन सिंह व एक अन्य के नाम उजागर किए। तीनों को जेल भेजा गया। मामले में सत्र परीक्षण के दौरान रामेश्वर फरार हो गया। चश्मदीद साक्षी द्वारा तीनों को पहचाना गया था। इसी दौरान वर्ष 2002 में रामेश्वर फरार हो गया।

 

अदालत में लगातार गैर हाजिर होने पर उसकी पत्रावली अलग कर बाकी दो आरोपियों को सजा सुनाई। अब लंबे समय बाद उसके हाजिर होने पर पुरानी गवाही व साक्ष्यों के आधार पर रामेश्वर को उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंंडित किया है।