जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला, अब ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली कमाई पर लगेगा 28 प्रतिशत का टैक्स

 

 

गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) काउंसिल की 50वीं बैठक में आज एक अहम फैसला लिया गया। अब आपको ऑनलाइन गेमिंग कैसिनो और घुड़दौड़ से होने वाली आय पर टैक्स देना होगा। आज की जीएसटी परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेम कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत टैक्स लगेगा। यह कर पूर्ण अंकित मूल्य पर लगाया जाता है।

 

50वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में आज एक बड़ा फैसला लिया गया है। ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और घुड़दौड़ से की गई कमाई से अब आपको टैक्स देना पड़ेगा,आज हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत का टैक्स लगाया जाएगा। यह टैक्स पूर्ण अंकित मूल्य पर लगाया जाएगा।इनको मिली जीएसटी से छूट पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि परिषद ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कैंसर की दवा डिनुटुक्सिमैब और फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज (FSMP) के आयात पर जीएसटी से छूट को भी मंजूरी दे दी है।

 

 

मंत्री ने कहा कि जीएसटी कानून में बदलाव ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और घुड़दौड़ पर लॉटरी और सट्टेबाजी की तरह कार्रवाई योग्य दावे नहीं हैं।महाराष्ट्र के वन सांस्कृतिक और मत्स्य पालन मंत्री, सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग के मामले में कौशल और मौका के खेल के अंतर को खत्म करने का फैसला किया है।मुंगंतीवार ने कहा, दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। मुनगंटीवार ने आगे कहा कि परिषद ने अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है।