पाकिस्तान में पूर्व PM इमरान खान को 3 साल की सजा

 

 

पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं. कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान को 3 साल जेल की सजा सुनाई है. एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट के फैसले के बाद इमरान के राजनीतिक करियर पर संकट आ गया है. वो अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. वहीं, इस्लामाबाद पुलिस ने भी इमरान के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है. इमरान की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है.

 

इससे पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना मामले में राहत की मांग करने वाली इमरान खान की याचिका खारिज कर दी थी. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी प्रमुख इमरान पर तोशाखाना से अपने पास रखे उपहारों का विवरण ‘जानबूझकर छिपाने’ का आरोप लगा था. कोर्ट में आरोप साबित होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया.

 

कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान पार्टी पीटीआई ने बयान जारी किया और कहा- यह बिल्कुल शर्मनाक और घृणित है. कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को अयोग्य ठहराने और जेल में डालने की इच्छा है.

 

पाकिस्तान में तोशाखाना एक सरकारी विभाग है, जहां अन्य सरकारों के प्रमुखों, विदेशी हस्तियों द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिए गए उपहारों को रखा जाता है. इमरान खान पर प्रधानमंत्री रहते हुए तोशाखाने में रखे गए तोहफों को कम दाम पर खरीदने और फिर उन्हें बेचकर लाभ कमाने का आरोप लगा था. इमरान खान को साल 2018 में देश के पीएम के तौर पर यूरोप और खासकर अरब देशों की यात्रा के दौरान बहुत से कीमती तोहफे मिले थे. बहुत से गिफ्ट्स को इमरान ने डिक्लेयर ही नहीं किया, जबकि कई तोहफों को असल के काफी कम कीमत पर खरीद लिया और बाहर जाकर बड़ी कीमत पर बेच दिया.

 

पूर्व प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग को बताया था कि राज्य के खजाने से इन गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा गया था और इन्हें बेचकर उन्हें करीब 5.8 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. इन गिफ्ट्स में एक Graff घड़ी, कफलिंक का एक जोड़ा, एक महंगा पेन, एक अंगूठी और चार रोलेक्स घड़ियां सहित कई अन्य उपहार भी थे.