पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाकर बुरे फंसे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल

 

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल कानूनी और अदालती चक्कर में घिर गए हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दायर मानहानि केस में शुक्रवार को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा।

 

सर्वोच्च अदालत ने केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने उनके हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ आपराधिक मानहानि केस पर रोक की मांग की थी। गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह के खिलाफ मानहानि केस किया था। आरटीआई एक्ट के तहत पीएम मोदी की डिग्री को लेकर मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश पर गुजरात हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी।

 

जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी ने कहा कि याचिका पर नोटिस नहीं जारी कर रहे हैं क्योंकि मामला गुजरात हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है और 29 अगस्त को सुनवाई होनी है। अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनुसिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट ने मानहानि केस में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया जो गलत है। यूनिवर्सिटी की ओर सेपेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता नेकहा कि केजरीवाल नेतथ्यों को छिपाया। गुजरात हाई कोर्ट ने 11 अगस्त को केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने आपराधिक मानहानि की सुनवाई पर अंतरिम रोक की मांग की थी।