सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य ठहराए गए एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता बरकरार रखी

 

लक्षद्वीप से दोबारा अयोग्य ठहराए गए एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए फैजल को सदस्यता बरकरार रखते हुए उनकी दोष सिद्धि पर मुहर लगाने वाले केरल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है.

फैजल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर लक्षद्वीप शासन से जवाब मांगा है. अयोग्य करार दिए गए लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

लक्षद्वीप से एनसीपी के सांसद और हत्या का प्रयास कांड में दोषी मोहम्मद फैजल ने भी रिकॉर्ड बनाया है. एक साल में दो बार सांसद पद से अयोग्य होने का. जिस केरल हाईकोर्ट ने पहले फैजल को सजा निरस्त की थी इस बार उसने ऐसा करने से इंकार कर दिया.