Friday, January 17, 2025
क्राइम

कोरोना काल में सहारा कंपनी द्वारा जमा धनराशि वापस न करना कंपनी को पड़ा भारी

संभल। चंदौसी निवासी शोभा पत्नी रामवीर ने सहारा यू गोल्ड सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड में पंद्रह ₹15000 की अपनी चार एफ डी वर्ष 2011 में बनवाई थी उन एफडीयो पर परिपक्वता तिथि सात दिसम्बर 2026 अंकित थी क्योंकि एफडीयो को भविष्य के लिए जरूरत पड़ने पर काम आए इसलिए पैसा अपनी बचत योजना में जमा किया था जब कोरोना काल में श्रीमती शोभा को पैसे की आवश्यकता हुई तो उन्होंने अपनी सहारा यू कोल्ड सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जमा एफडी को चंदौसी कार्यालय में संपर्क कर उन्हें एफ डी की जमा धनराशि उस समय जो भी ब्याज हो के साथ ब्याज सहित वापस किए जाने का अनुरोध किया परंतु उनकी कोई भी बात नहीं सुनी गई जिस पर उन्होंने अपने अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय से संपर्क किया तब उन्होंने न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में एक परिवाद योजित किया जहां वादी के अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय ने आयोग को बताया कि कोई भी बचत भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखकर जमा की जाती है और उसी के अनुरूप उनकी पक्षकार ने पंद्रह ₹15000 की चार एफडी विपक्षी से प्राप्त की थी क्योंकि कोरोना काल मे आर्थिक संकट से जूझ रही थी और उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए पैसों की अति आवश्यकता थी इसलिए उन्होंने अपनी एफडी की जमा धनराशि प्राप्त करने के लिए विपक्षी से संपर्क किया परंतु विपक्षी ने उनकी बात नहीं सुनी जहां आयोग के अध्यक्ष राम अचल यादव सदस्य आशुतोष ने पक्षकारों की बातों को सुना सुनकर विपक्षी ने बताया कि यह कोऑपरेटिव सोसाइटी है और अभी उनकी जो समय सीमा हैं वो भी है पूर्ण नहीं हुई है इसलिए उन्हें भुगतान नहीं किया जा सकता कोर्ट ने दोनों की बातों को सुना और अपना आदेश देते हुए विपक्षीगण साहरा यू गोल्ड सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक व शाखा को आदेशित किया कि उनके द्वारा पर्व आदमी के पक्ष में जारी किए गए चारों सारा यू गोल्ड प्रमाण पत्रों के अंतर्गत दिनांक 7:12 2021 दिनांक 10:12 2021 के पश्चात दे धनराशि मुबलिग 42600 प्रत्येक के अंतर्गत 2 माह में अदा करें नियत अवधि के अंदर विपक्षी गण द्वारा परिवादी को धनराशि अदा ना किए जाने पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से दे होगा।