आज से बिजली ब्याज पर 100% छूट! छोटे बकाएदार 6 और बड़े 12 किश्तों में जमा कर सकेंगे बिल, कमर्शियल और कृषि वाले भी शामिल
उत्तर प्रदेश में बिजली जलाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है. पावर कॉर्पोरेशन ने घरेलू, कृषि और कमर्शियल उपभोक्ताओं का सरचार्ज यानी बिल जमा करने में देरी के बाद लगने वाला जुर्माना माफ करने का फैसला किया है. सरचार्ज में 100% ब्याज माफ किया जाएगा. इसके लिए विभाग ने आज 1 से 30 जून तक ओटीएस यानी एक मुश्त समाधान योजना लागू करने का फैसला किया है.
करीब 7 साल बाद ओटीएस में आम उपभोक्ताओं के साथ कमर्शियल और कृषि वालों को भी छूट मिल रही है. अभी तक इसमें 50% का छूट मिलती थी. बकाएदार पावर कार्पोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से इस योजना का शीघ्र लाभ लेकर अपना बकाया जमा करने की अपील की है.
इसमें एक लाख रुपए से कम के बकाएदारों के लिए 6 किश्त की योजना है जबकि 1 लाख से ज्यादा के बकाएदार अपना बिल 12 किश्त में जमा कर सकते हैं. इसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराना है. पहले ओटीएस में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 1000 रुपए देने पड़ते थे. इसमें बिल जमा करने के लिए कलेक्शन काउन्टर, विद्युत कार्यालय, जन सुविधा केन्द्र तथा वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान का उपयोग कर सकते है.