HC का बड़ा आदेश- शहीद सैनिकों का अंतिम संस्कार राज्य की जिम्मेदारी, 6 माह में बनाएं कानून
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याची की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए शहीद सैनिकों के अंतिम संस्कार की प्रक्रियाओं को पूरा कराने के लिए एक अहम निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसा अधिनियम बनाए, जिससे कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुए सैनिकों के पार्थिव शरीर को प्राप्त करने, अंतिम संस्कार और किसी भी अन्य संबद्ध मामलों के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित किया जा सके. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके लिए यूपी सरकार को छह महीने का समय दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस आदेश की कॉपी यूपी मुख्य सचिव को भेजी जाए. जबकि यह आदेश जस्टिस अजय भनोट ने गोरखपुर निवासी विवेक यादव उर्फ सूर्य प्रकाश यादव की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है.
इसके साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, राज्य का दायित्व और कर्तव्य है कि देशभक्त अनसुने न रह जाएं और देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैन्य नायकों को पूरा सम्मान दें. शहीदों का सम्मान न करने वाले देश की आजादी कायम नहीं रहती.