गैंगस्टर इकरार उर्फ भूरा को अदालत ने सुनाई दो साल के कठोर कारावास की सजा

मुरादाबाद। पाकबड़ा और आसपास के इलाके में गैंग बनाकर राहजनी तथा लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने वाले गैंगस्टर इकरार उर्फ भूरा को अदालत ने दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मझोला थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी अजय कुमार गौतम ने 28 अगस्त 2019 को पाकबड़ा थाना क्षेत्र के गांव पल्लूपुरा निवासी इकरार उर्फ भूरा पुत्र बब्बू को गिरफ्तार किया था। उन्होंने भूरा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। उसके खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे में इंस्पेक्टर अजय कुमार गौतम ने बताया था कि भूरा गैंग बनाकर अवैध रूप से भौतिक व आर्थिक धन लाभ प्राप्त करता है।

वह रास्ते में आने-जाने वाले लोगों के साथ लूटपाट करता है। भूरा और उसका गैंग पाकबड़ा ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी राहजनी, लूटपाट तथा अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे पांच ज्ञानेन्द्र सिंह यादव की अदालत में चली। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव त्यागी ने अदालत में दलीलें पेश करते हुए कहा कि आरोपी अनैतिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपराध करता था।

इसलिए उसे सख्त सजा दी जाए। न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी इकरार उर्फ भूरा को गैंगस्टर एक्ट का दोषी करार देते हुए उसे दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।