दिल्ली हाईकोर्ट ने ओपी चौटाला की सजा पर लगाई रोक, मिली थी चार साल कैद

उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को राहत प्रदान करते हुए उनको मिली चार वर्ष की सजा को अपील के निपटारे तक निलंबित कर दिया। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने अपने एक अगस्त के फैसले में कहा कि चौटाला को निचली अदालत द्वारा उन पर लगाए गए 50 लाख रुपये के जुर्माने और इतनी ही राशि की एक जमानत राशि के साथ 5 लाख रुपये के निजी मुचलके का भुगतान करने की शर्त पर जेल से रिहा किया जाएगा। अदालत ने कहा कि चौटाला 88 साल के हैं और उन्होंने जमानत बांड भरने के बावजूद जमानत पर रिहा हुए बिना एक साल छह महीने से अधिक समय तक हिरासत में बिताया है। अदालत ने कहा चूंकि मामले में दोष सिद्धि के खिलाफ उनकी अपील में समय लगेगा इसलिए उनकी सजा को याचिका के लंबित रहने तक निलंबित किया जाना चाहिए।