अब ट्रेन का टिकट कैंसिल करने पर देना होगा GST

 

नई दिल्ली। अगर आपने ट्रेन का एसी या फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा है और किसी वजह से आपको अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ रही है तो टिकट कैंसिल करने के एवज में आपको कैंसिलेशन चार्ज के अलावा 5 फीसद जीएसटी (GST on Train Ticket Cancellation) देना होगा।

 

इसका मतलब यह हुआ कि इन श्रेणियों के लिए कंफर्म रेल टिकट रद्द करने (Train Ticket Cancellation) पर अधिक पैसा देना होगा।

 

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार, ट्रेन टिकट रद्द करने पर अब 5 प्रतिशत का जीएसटी लगेगा।