बांके बिहारी मंदिर की जमीन कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट गंभीर
मथुरा। बांके बिहारी मंदिर की जमीन कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट गंभीर है। कोर्ट ने संबंधित तहसीलदार को स्पष्टीकरण के साथ तलब किया है।
17 अगस्त को तहसीलदार को कोर्ट में पेश होकर जवाब देना होगा। कोर्ट ने तहसीलदार से पूछा है कि शाहपुर गांव के प्लॉट 1081 की स्थिति राजस्व अधिकारी द्वारा समय समय पर क्यों बदली गई। श्री बिहारी जी सेवा ट्रस्ट की तरफ से याचिका दाखिल की गई है।
याची के मुताबिक प्राचीन काल से गाटा संख्या 1081 बाके बिहारी महराज के नाम से दर्ज था। भोला खान पठान ने राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से 2004 में उक्त भूमि को कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज करा लिया।
श्री बिहारी जी सेवा ट्रस्ट की तरफ से आपत्ति जताई गई। मामला वक्फ बोर्ड में गया तो सात सदस्यीय टीम ने जांच की। ।वक्फ बोर्ड की तरफ से सात सदस्यीय कमेटी की जांच में पाया गया कि मंदिर ट्रस्ट की जमीन को गलत तरीके से कब्रिस्तान के नाम दर्ज किया गया।