पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनरों की मृत्यु होने पर कोषागार को अतिशीघ्र उपलब्ध कराएं सूचना
वरिष्ठ कोषाधिकारी योगेश कुमार ने विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि जनपद के कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों की मृत्यु की सूचना उनके परिवार के सदस्यों व आश्रितों द्वारा कोषागार में अतिशीघ्र प्राप्त कराई जाये।
उन्होंने यह भी कहा है कि कोषागार द्वारा पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु होने पर मृत्यु दिनांक से उनके खातों में यदि अधिक पेंशन जमा हो चुकी है,जोकि उनके वारिसानों द्वारा बैंक से निकाल ली गई है। उस धनराशि को राजकीय खाते में जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।