निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर डीएपी बेचने के आरोप पर दो उर्वरक प्रतिष्ठानों के लाइसेंस किए निरस्त
जिले में डीएमपी पर ओवररेटिंग की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर डीएपी बेचने के आरोप पर दो उवर्रक प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निरस्त किए गए।
जिला कृषि अधिकारी अमित जायसवाल ने बताया है कि डीएम के निर्देश पर खैर एवं टप्पल में कृषकों को उचित मूल्य पर फॉस्फेटिक उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए उर्वरक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। उर्वरक प्रतिष्ठानों पर रेट बोर्ड, स्टॉक बोर्ड का मिलान ई- पाश मशीन से किया गया। एवं कृषकों को डीएपी के साथ एनपीके का प्रयोग करने के लिए जागरूक भी किया गया।
जट्टारी क्षेत्र में विकास बीज भंडार पर कृषकों द्वारा अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचने की शिकायत पर प्रतिष्ठान पर उपलब्ध 142 बोरी डीएपी को सहायक विकास अधिकारी टप्पल ओम प्रकाश की निगरानी में कृषकों को वितरण करा कर दुकान पर बिक्री प्रतिबाधत करते हुए लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।
इसके अतिरिक्त नंबरदार सीड्स ऊसर रोड जट्टारी के प्रतिष्ठान पर भी अधिक मूल्य पर डीएपी का वितरण किया जा रहा था। वहाँ कृषकों के पैसे वापस करा कर 42 बोरी डीएपी का वितरण कराकर दुकान की बिक्री प्रतिबंधित करते हुए लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।