Wednesday, September 17, 2025
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माल एवं सेवा कर को लेकर मांग आदेशों को खिलाफ अपील करने के लिए शुरू हुई माफी योजना

 

वित्त मंत्रालय ने माल एवं सेवा कर को लेकर मांग आदेशों के खिलाफ अपील करने के लिए माफी योजना शुरू की है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अनुसार यह योजना 31 जनवरी, 2024 तक खुली रहेगी।

योजना उन संस्थाओं के लिए है, जो 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले कर अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के खिलाफ अपनी अपील दाखिल नहीं कर सके थे। सीबीआईसी ने इस योजना के संबंध में एक अधिसूचना जारी की।

अभी तक जीएसटी कानून के तहत करदाता मांग आदेश मिलने के तीन महीने के भीतर उसके खिलाफ अपील दायर कर सकते थे।