लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता भी लागू, प्रचार के साथ-साथ इन चीजों पर मनाही
लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के दिन कोई भी व्यक्ति जिसे सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है और इसलिए उसे आधिकारिक सुरक्षा दी गई है वह अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ मतदान केंद्र परिसर के आसपास 100 मीटर के भीतर प्रवेश नहीं करेगा। इसके अलावा मतदान के दिन ऐसा कोई भी व्यक्ति अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ निर्वाचन क्षेत्र में नहीं घूमेगा,सबसे खास बात यह कि मतदान के दिन कोई भी व्यक्ति जिसे सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है और इसलिए उसे आधिकारिक सुरक्षा दी गई है, वह अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ मतदान केंद्र परिसर के आसपास 100 मीटर के भीतर, प्रवेश नहीं करेगा। इसके अलावा मतदान के दिन ऐसा कोई भी व्यक्ति अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ निर्वाचन क्षेत्र में नहीं घूमेगा।
किसी भी व्यक्ति को बैनर, नोटिस व नारे लिखने की नहीं अनुमति
कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, परिसर की दीवार, वाहन आदि का उपयोग मालिक की विशिष्ट अनुमति के बिना ध्वज दंड लगाने, बैनर लगाने, नोटिस चिपकाने या नारे लिखने आदि के लिए नहीं कर सकता है। लाउडस्पीकर चाहे स्थिर हों या चलते वाहनों पर लगे हों, उनका उपयोग सुबह छह बजे से पहले या रात 10 बजे के बाद नहीं किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों की पूर्व लिखित अनुमति के बिना।
गंभीर रोगियों को मिल सकेगी चिकित्सा सुविधाएं
असाध्य या गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को नकद या चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना उचित अनुमोदन के साथ जारी रखा जा सकेगा। बाढ़, सूखा, महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के लिए राहत एवं पुनर्वास शुरू तथा जारी रह सकते हैं। चल रहे कार्य, जो वास्तव में चुनाव की घोषणा से पहले क्षेत्र में शुरू हुए थे, जारी रहेंगे।