दहेज हत्या में लखीमपुर खीरी के एसडीएम के खिलाफ वारंट जारी

अलीगढ़। कोर्ट में दहेज हत्या में गवाही को न आने पर लखीमपुर खीरी के एसडीएम विनीत कुमार उपाध्याय के खिलाफ वारंट जारी हुए हैं। अलीगढ़ के एडीजे-5 ऋषि कुमार की अदालत से यह आदेश जारी हुआ है। कोर्ट ने देहली गेट थाना पुलिस को 12 जनवरी 2023 को एसडीएम को अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में लखीमपुर खीरी डीएम को भी पत्राचार किया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्णमुरारी जौहरी ने बताया कि मामला देहली गेट थाने से संबंधित। 2017 में एक महिला की दहेज के लिए हत्या की गई थी। महिला के शव को पुलिस ने पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम कराया था। पंचायतनामा के गवाह उस वक्त यहां तैनात एसीएम-1 विनीत कुमार उपाध्याय हैं, जो कि वर्तमान में लखीमपुर खीरी की मितौली तहसील के एसडीएम हैं। इनको गवाही के लिए कोर्ट द्वारा तलब किया जा रहा था। इसके बाद भी पेश नहीं हुए। इस पर अदालत ने इनके खिलाफ वारंट जारी किया है। पुलिस को शासनादेश का हवाला देते हुए इसे जीडी अंकित कर 12 जनवरी 2023 को विनीत कुमार उपाध्याय को अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही डीएम लखीमपुर खीरी डीएम को पत्राचार कर एसडीएम को पेश होने की अनुमति देने को कहा है।