पीडब्ल्यूडी में पांच करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण कार्यों पर पंजीकरण की अनिवार्यता की शर्त होगी खत्म

 

पांच करोड़ रुपये से अधिक के निर्माण कार्यों के लिए पीडब्ल्यूडी में पंजीकरण की अनिवार्यता की शर्त खत्म होगी। इसके लिए मुख्यालय ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। इसके अलावा सड़कों के नव निर्माण में पांच साल तक रखरखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की ही रहने के संबंध में भी शीघ्र ही कैबिनेट प्रस्ताव लाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी हर साल करीब 25 हजार करोड़ रुपये निर्माण कार्यों पर खर्च करती है।

गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए निर्णय लिया गया है कि पांच करोड़ को भेजा प्रस्ताव लिए विभाग में से ऊपर के कामों के पंजीकरण की अनिवार्यता खत्म कर दीं जाएगी। यानी, स्टैंडर्ड बिड डाक्यूमेंट (एसबीडी) के आधार पर देश के किसी भी हिस्से के ठेकेदार निविदा में भाग ले सकेंगे।

इसके लिए एसबीडी में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। इसके अलावा प्रहरी समिति के जरिये ठेकेदारों की धरोहर धनराशि, वार्षिक टर्नओवर, कार्य अनुभव और निविदादाता के चालू कार्यों से संबंधित शिकायतों का ही संज्ञान लिए जाने का प्रावधान लागू कर दिया गया है।