मीट की दुकान खोलने पर निरस्त होगा लाइसेंस
License will be cancelled if you open a meat shop: नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। ऐसे में ग्रामीण अंचल में जिला पंचायत के क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाली मीट दुकानों को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह ने आदेश जारी किए। जिसमें कहा गया है कि संज्ञान में लाया गया कि नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत की सीमा के अन्तर्गत धार्मिक स्थलों के आस-पास मीट की दुकानें संचालित हो रही है। जिससे नवरात्रि पावन पर्व पर श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुँच रही है। अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, इसका संज्ञान लेकर गांव व देहात क्षेत्र के सभी मीट विक्रेताओं को स्पष्ट चेतावनी दें कि अगर नवरात्रि के दिनों में मीट की दुकानें खोली जाती है तो जिला पंचायत कार्यालय से निर्गत लाइसेंस को बिना पूर्व नोटिस दिए ही तत्काल लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।