Wednesday, September 17, 2025
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हाउस टैक्स में छूट तीन फीसदी घटाई

House tax exemption reduced by three percent: नगर निगम ने संपत्तिकर में छूट तीन फीसदी घटा दी है। अब करदाताओं को बकाया टैक्स जमा करने पर 10 व 12 फीसदी ही छूट मिलेगी। अभी तक नगर निगम में ऑनलाइन टैक्स जमा करने पर 15 फीसदी व मैनुअल पर 12 फीसदी छूट मिलती थी। लेकिन अब यह छूट घटकर ऑनलाइन पर 12 व मैनुअल पर 10 हो गई है। छूट केवल 30 अक्टूबर 2024 तक ही लागू रहेगी। कई माह से करदाताओं को नगर निगम संपत्तिकर में छूट दे रहा था। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी का प्रभार देख रहे आरपी सिंह ने बताया कि वर्तमान में संपत्तिकर पर छूट नए सिरे से लागू की गई है। 30 सितंबर 2024 तक छूट अधिक थी जो अब कम हो गई है। जिन करदाताओं पर बकाया है वह अक्टूबर माह में दी जाने वाली छूट का लाभ जरूर लें। अक्टूबर के बाद छूट समाप्त हो सकती है। सितंबर में 12 व 15 फीसदी छूट दी जा रही थी। प्रशासनिक निर्णय के बाद इसको कम किया गया है। फिर भी करदाता 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन टैक्स जमा करके 12 व मैनुअल पर 10 फीसदी छूट का लाभ उठा सकते हैं।