रुपयों के लिए बेटी की हत्या करने वाली मां व दो भाइयों को उम्रकैद
पति से हुए समझौते में मिले साढ़े तीन लाख रुपये लौटाने न पड़ें, इसलिए एक महिला की उसी के भाइयों व मां ने हत्या कर दी। पिसावा क्षेत्र में तीन वर्ष पहले हुई घटना में एडीजे 17 रवीश कुमार अत्री की अदालत ने मां व दोनों भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। एडीजीसी अमर सिंह तोमर ने बताया कि टप्पल क्षेत्र के गांव खंडेहा के कल्यान सिंह ने मुकदमा पंजीकृत कराया था। कहा था कि उनके बेटे योगेश की शादी सात मई 2014 को पिसावा के गांव कृपालगढ़ी के जगपाल उर्फ जग्गन सिंह की बेटी कृष्णा से हुई थी। घटना से करीब पांच माह पहले कृष्णा का भाई राहुल घर आया और अपनी शादी के लिए लड़की देखने की बात कहकर कृष्णा को कृपालगढ़ी ले गया। जग्गन से कई बार कृष्णा को लाने की बात कही, मगर नहीं भेजा। बात भी नहीं कराई। 13 नवंबर 2018 को सुबह साढ़े 11 बजे राहुल ने फोन पर कहा कि उसका कृष्णा से विवाद हो गया है। कल्यान को 14 नवंबर 2018 को किसी ने सूचना दी कि कृष्णा को जलाकर मार दिया गया है। गांव पहुंचे तो पता चला कि कृष्णा की रात में मारपीट कर हत्या कर दी गई और शव को पीछे की तरफ बिटौरे में रखकर जला दिया। पुलिस ने कृष्णा के पिता जग्गन, मां राधा, भाई राहुल व संजीव उर्फ संजू के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। एडीजीसी के अनुसार कृष्णा व योगेश के बीच विवाद हो गया था। समझौते के दौरान योगेश ने कृष्णा के स्वजन को साढ़े तीन लाख रुपये दिए थे। बाद में कृष्णा व योगेश साथ रहने को राजी हो गए। कृष्णा अपने स्वजन से रुपये वापस मांग रही थी, इसीलिए दोषियों ने उसे मार डाला। सत्र परीक्षण के दौरान जग्गन की मृत्यु हो गई। अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर राधा, संजीव व राहुल को दोषी करार देते हुए निर्णय सुनाया है।