ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने पर प्रोडक्ट निकला खराब कंजूमर कोर्ट ने दिए बदलने के आदेश लगाया अतिरिक्त जुर्माना
संभल । चंदौसी निवासी राज शेखर सिंह एसएम कॉलेज में प्रोफेसर हैं उन्होंने मंत्रा डिजाइंस प्राइवेट लिमिटेड की साइट पर जाकर एक अरमानी घड़ी ऑनलाइन ₹10995 की बुक कराई बुक कराने के उपरांत जब उन्हें जो पार्सल प्राप्त हुआ तो वह टूटी हुई निकली जिसके लिए उन्होंने मंत्रा की साइट पर शिकायत की परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई तब उन्होंने अपने अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय के माध्यम से एक परिवाद जिला उपभोक्ता न्यायालय जनपद संभल में आयोजित किया आयोग ने मंत्रा डिजाइंस प्राइवेट लिमिटेड व उसकी सहयोगी विक्रेता सवादिका रिटेल प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी करें दोनों ने अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करें परिवादी के अधिवक्ता व उपभोक्ता मामलों के जानकार लव मोहन वार्ष्णेय ने आयोग को बताया कि मन्त्रा डिजाइंस प्राइवेट लिमिटेड व सावादिका रिटेल प्राइवेट लिमिटेड से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक अरमानी वॉच ₹10995 देकर क्रय की जब उसका पार्सल खोला गया तो उसके अंदर वॉच नहीं निकली बल्कि कुछ अपशिष्ट आसार वस्तुएं निकली जो विपक्षीगण द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड एवं अनुचित व्यापार के अंतर्गत आता है कोर्ट ने दोनों की बहस सुनी और यह पाया कि विपक्षी द्वारा जो परिवादी को प्रोडक्ट भेजा गया था वह वास्तव में ही डिफेक्टेड था आयोग के अध्यक्ष राम अचल यादव सदस्य आशुतोष ने परिवादी के पक्ष में अपना आदेश सुनाते हुए सवादिका रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध आदेश दिया और कहा कि वॉच का विक्रय मूल्य ₹10995 व उस पर वॉच खरीद की दिनांक से 6% बार्षिक व्याज अन्दर दो माह में अदा करें इसके अलावा ₹10000 मानसिक कष्ट व आर्थिक हानि के एवं 5000 रु परिवाद व्यय के परिवादी को अदा करें।
उपभोक्ता मामलों के जानकार अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय ने बताया कि आजकल अधिक्तम व्यापार ऑन लाईन हो रहा है तो वही ऑन लाईन ठगी भी बड़ी है आदमी को सतर्कता की जरूरत है जिससे ऑन लाईन ठगी से बचा जा सकता है।