30 साल बाद जेल से रिहा होगा पूर्व PM राजीव गांधी का हत्यारा
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी और उम्र कैद की सजा काट रहे एजी पेरारिवलन की रिहाई का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ने दोषी की दया याचिका के निपटारे में अधिक समय लिया. पेरारिवलन ने कहा था कि तमिलनाडु सरकार ने उसे रिहा करने का फैसला लिया, लेकिन राज्यपाल ने फ़ाइल को काफी समय तक अपने पास रखने के बाद राष्ट्रपति को भेज दिया. यह संविधान विरुद्ध है.
इसपर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि इस सरकार में राजीव गांधी के हत्यारे को छोड़ दिया गया है, मोदी बताएं कि क्या यही राष्ट्रवाद है.