उत्तर प्रदेश में दुकानदारों के साथ अब ठेले-खोमचे वालों को भी देना होगा यूजर चार्ज

मुरादाबाद: शहरों में साफ़-सफाई को और बेहतर करने के लिए अब प्रदेश सरकार ने सभी नगरीय निकायों में सभी प्रकार की दुकानों पर यूजर चार्ज लगाने की घोषणा की है। इसमें ठेले-खोमचे वाले भी शामिल रहेंगे। ये चार्ज एक अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। इसके लिए जल्द ही उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट नियमावली भी बनने की बात कही जा रही है।

छोटे दुकानदार भी होंगे शामिल
प्रदेश सरकार शहरों में स्वच्छता बनाने के लिए कूड़ा उठाने के एवज में यूजर चार्ज वसूली को और व्यापक बनाने जा रही है। आवासीय व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के साथ छोटे-मोटे दुकानदारों, सरकारी, गैर सरकारी गेस्ट हाउस के साथ हर उस संस्थान और प्रतिष्ठान को दायर में लाकर यूजर चार्ज लिया जाएगा। जहां से कूड़ा निकलता है। यूजर चार्ज की वसूली में एकरूपता लाई जाएगी और सभी निकायों में वसूली की जाएगी। अभी तक कुछ चुनिंदा नगर निगमों में ही इसकी वसूली की जा रही है। यूजर चार्ज की वसूली वर्ग फीट के आधार पर की जाएगी।
ऐसे होगी दर तय
छह लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 500 वर्ग फीट से कम क्षेत्र पर 40 रुपये, छह लाख से कम आबादी पर 35 रुपये, पालिका परिषद में 35 रुपये और नगर पंचायतों में 30 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से यूजर चार्ज हर माह लेने की व्यवस्था होगी। 500 से 2000 रुपये वर्ग फीट तक 100, 80, 75 व 50 रुपये प्रति वर्ग फीट होगा। इसी तरह फुटपाथ, फेरीवालों, ठेला, गुमटी, खोमचे या फिर सचल खाद्यान्न वैन चलाने वालों से हर माह कूड़ा उठाने के एवज में यूजर चार्ज हर माह लिया जाएगा। यह चार्ज 35 रुपये से लेकर 200 रुपये तक हर माह शहर के हिसाब से लिया जाएगा।