Thursday, December 12, 2024
राजनीति

चुनाव से पहले पात्र और चुनाव के बाद अपात्र : वरूण गांधी

बरेली। पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने योगी सरकार द्वारा राशनकार्ड धारकों के लिए तय की गई नई पात्रता शर्तों को लेकर सवाल उठाए हैं।

पीलीभीत सांसद ने ट्वीट कर लिखा कि, ‘चुनाव से पहले पात्र और चुनाव के बाद अपात्र? जनसामान्य के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी मानक अगर ‘चुनाव’ देखकर तय किए जाएंगे तो सरकारें अपनी विश्वसनीयता खो बैठेंगी। चुनाव खत्म होते ही राशनकार्ड खोने वाले करोड़ों देशवासियों की याद सरकार को अब कब आएगी? शायद अगले चुनावों में..!’

दरअसल, योगी सरकार अयोग्य राशन कार्डधारियों पर कार्रवाई करने जा रही है, कार्रवाई से पहले सरकार ने सभी अपात्र कार्डधारियों से राशनकार्ड जमा कराने को कहा है। तय समय तक राशनकार्ड जमा नहीं कराने वाले सभी अपात्रों से बाजार मूल्य पर वसूली और भारी जुर्माने की भी तैयारी है। प्रशासन की ओर से गांव-गांव में कथित अपात्रों को फौरन राशनकार्ड जमा करवाने को कहा जा रहा है। सरकार का मानना है कि अपात्र लोगों के कारण ही पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

यूपी सरकार ने अपात्र राशन कार्डधारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। आइए जानतें हैं कि किन-किन लोगों को राशनकार्ड के लिए अपात्र माना गया है?जिस व्यक्ति या परिवार के पास कार, ट्रैक्टर या अन्य चार पहिया वाहन हो। ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में 100 वर्गमीटर में बना पक्का मकान नहीं होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। आयकरदाता नहीं हों। पक्का मकान और जिनके घरों में बिजली का बिल आता है, उन्हें भी अपात्र माना गया है। शहरी क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक होने पर राशन कार्ड के लिए अपात्र होंगे। ऐसे परिवार जिनके पास जीविकोपार्जन के लिए कोई आजीविका साधन है, वे भी अपात्र होंगे। मुर्गी पालन, गौ पालन आदि करने वाले भी योजना के दायरे में नहीं आएंगे। हथियार का लाइसेंस रखने वाले भी राशन कार्ड के लिए अपात्र होंगे।