इसरो जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को पलटा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले को पलटा है जिसमें साइंटिस्ट नंबी नारायणन को फंसाने के चार आरोपियों को जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा है कि वो चार हफ्तों के भीतर इन याचिकाओं पर फिर से फैसला करे। हालांकि चारों आरोपियों की गिरफ्तारी फिलहाल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि पांच हफ्ते तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाए। यानी जब तक हाईकोर्ट में इस पर अंतिम फैसला नहीं आता है तब तक आरोपियों को गिरफ्तारी से सुरक्षा मिलेगी।

ISRO साइंटिस्ट के खिलाफ रची गई थी साजिश
लाइव लॉ के मुताबिक इस मामले की सुनवाई जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने की। याचिका में उन तमाम अधिकारियों की जमानत का विरोध किया गया था जिन पर आरोप है कि उन्होंने इसरो साइंटिस्ट नंबी नारायणन के खिलाफ साजिश रची थी और उन्हें झूठे केस में फंसाने का काम किया था। इस मामले में केरल के पूर्व डीजीपी सिबि मैथ्यूज, गुजरात के पूर्व एडीजीपी आरबी श्रीकुमार, पूर्व आईबी अधिकारी पीएस जयप्रकाश और केरल के दो पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान बेंच ने माना कि हाईकोर्ट से फैसला देने में कुछ गलतियां हुई हैं, जिन्हें सुधारने के लिए ही चार हफ्ते का वक्त दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत आरोपों की जांच नहीं की गई है। हाईकोर्ट को इससे निपटना चाहिए।