दोबारा केवाईसी करवाने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं, आरबीआई गवर्नर ने साफ की स्थिति

लखनऊ। अगर आपका पता बदला है तो आप ईमेल या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बैंक को अपना नया पता भेज दें। बैंक आपके नए पते पर दो महीने के भीतर चिट्ठी भेजकर उसे वेरीफाई कर देगा।आरबीआई की ओर से कहा गया है कि अगर आपका एक बैंक में केवाईसी है तब दोबारा केवाईसी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपना सीकेवाईसीआर आईडेंटिफायर नंबर बैंक से शेर करना पड़ेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने साफ कर दिया है कि रीकेवाईसी (दोबारा केवाईसी) कराने के लिए अब ग्राहक को बार-बार बैंक जाने की जरूरत नहीं हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा है रीकेवाईसी आप ऑनलाइन घर बैठे ही कर सकते हैं, इसके लिए ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। आरबीआई गवर्नर के निर्देश पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सौरभ सिन्हा ने साफ किया कि ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है अगर आप अपना रीकेवाईसी करवा रहे हैं। उन्होंने कहा अगर आपका कोई भी केवाईसी डिटेल उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। तो आप एक सिंपली एक ईमेल भेज दें या अपने रजिटर्ड मोबाइल से बैंक को मैसेज भेज दें तो आपका रीकेवाईसी हो जाएगा।