Wednesday, September 17, 2025
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हलाल प्रमाणन से खूब बिक रहे खाद्य उत्पाद, शुरू हुई कार्रवाई की तैयारी

 

प्रदेश में हलाल प्रमाणन से बड़े स्तर पर खानपान व सौंदर्य प्रसाधन के उत्पाद बिक रहे हैं। शासन ने इनकी बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन ने आदेश जारी किया है। इसमें बिना किसी अधिकार के ‘हलाल प्रमाणन’ देने के कारोबार को मिथ्याछाप की श्रेणी में माना गया है। लखनऊ में इस तरह के मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है। स्थानीय स्तर पर भी अधिकारी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। सोमवार से अभियान शुरू हो सकता है। शासन से निर्यात के लिए उत्पादित खाद्य पदार्थों को इसमें छूट दी गई है। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सर्वेश मिश्रा ने बताया कि शासन स्तर से हलाल प्रमाणन को लेकर एक आदेश मिले हैं। इसमें अब इस प्रमाणन के उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए गए हैं। स्थानीय स्तर पर टीम नियुक्त कर इस तरह के उत्पादों की जांच कराई जाएगी। ये होता है हलाल प्रमाणन जानकारों के मुताबिक मुस्लिम धर्म के अनुसार हलाल का मतलब जायज होता है। खाद्य व सौंदर्य उत्पाद पर हलाल के प्रमाणपत्र का मतलब ये है कि ये उत्पाद जायज है। हराम वस्तुओं की इन उत्पादों से बाहर रखा गया है। कई बार कंपनियां प्रमाणन की आड़ में मिलावटी व घटिया सामान बेच कर भरोसे से खिलवाड़ करती हैं।