विधान सभा में बिना चर्चा के नहीं पारित होंगे विधेयक, प्रश्न पूछने के लिए सदस्यों को मिलेगा अधिक समय

विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना है लेकिन विधान सभा में कई बार विधेयक बिना चर्चा के एक झटके में पारित करा लिए जाते हैं। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए विधान सभा की कार्यवाही के संचालन के लिए तैयार की जा रही नई नियमावली में ऐसे प्राविधान किये जा रहे हैं कि विधायन पर चर्चा अनिवार्य हो। समुचित चर्चा के बाद पारित हुआ विधेयक जब कानून की शक्ल लेगा तो वह अधिक परिपक्व और व्यावहारिक होगा। इसके लिए दस सदस्यीय समिति द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 तैयार की जा रही है।