वाहन मालिकों के लिए बदला यह नियम, तीन अक्टूबर से होगा लागू

 

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाहनों को रजिस्ट्रेशन को लेकर चल रहा नियम बदल दिया है। निजी वाहनों को रजिस्ट्रेशन की पत्रावलियां अब उनके मालिकों को ही रखने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इसके लिए वाहन मालिकों से शपथ पत्र भी लिया जाएगा। जब भी एआरटीओ दफ्तर से यह मांगा जाएगा प्रस्तुत करना होगा।

 

हालांकि वाणिज्यि क वाहनों यानी कमर्शियल गाड़ियों की पत्रावलियां एआरटीओ कार्यालय को सहेजना होगा। प्रदेशभर में नई व्यवस्था तीन अक्टूबर से लागू हो जाएगी परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने इस संबंध में आरटीओ व एआरटीओ को आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश में दोपहिया, चारपहिया या अन्य वाहन खरीदने पर डीलर प्वाइंट यानी वाहन विक्रेता के यहां वाहनों की पत्रावलियां सुरक्षित रखी जाती हैं।

 

प्रदेश में हर दिन करीब डेढ़ से पौने दो लाख वाहनों का पंजीयन होता है। डीलर्स फेडरेशन ने सरकार से पत्रावलियां रखने की व्यवस्था बदलने का अनुरोध किया। सभी वाहन विक्रेताओं को आदेश जारी किया जाए कि वे रखी पत्रावलियां सुरक्षित रखें। निजी वाहनों के पंजीयन के समय उनके भौतिक निरीक्षण की जरूरत नहीं होती। उनका डीलर प्वाइंट पर पंजीकरण हो रहा है। ऐसे वाहनों के सभी अभिलेख डीलर डिजिटल साइन से वाहन पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं। डीलर को वाहन स्वामी से सौ रुपये के स्टांप पर शपथपत्र अनिवार्य रूप से लेना होगा।