जनपद में 3 जुलाई तक निषेधाज्ञा लागू: डीएम

मुरादाबाद। जिला मजिस्ट्रेट श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया है कि जनपद मुरादाबाद की संवेदनशीलता तथा आगामी आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं एवं कोविड-19 के परिपेक्ष्य में निर्गत शासकीय निर्देशों का अनुपालन कराने के दृष्टिगत कानून एवं शान्ति व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सौहार्द प्रभावित होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए एवं लोक व्यवस्था बनाये रखने हेतु सम्पूर्ण मुरादाबाद जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है, जो कि आगामी 3 जुलाई 2022 तक लागू रहेगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी व्यक्ति उक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा निषेधाज्ञा के उल्लंघन के परिणाम स्वरुप परिवाद संबंधित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट द्वारा दाखिल किया जायेगा।