Monday, December 2, 2024
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मुफ्त राशन की बाजार दर से रिकवरी से बचना है तो करें यह काम…

मुरादाबाद। अपात्र होने के बाद भी मुफ्त राशन का मजा, अब नहीं चलेगा। बस एक सप्ताह और फिर सरकारी टीम कार्ड धारकों के घर जाकर जांच करेगी और अपात्र होने पर चलेगा सरकारी हंटर। जी हां, अब तक लिए मुफ्त राशन की बजार दर पर रिकवरी होगी और रष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि अपात्र हैं तो तत्काल अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दीजिये।

डीएम बोले-सरकारी टीमों ने शुरू किया सर्वे

शुक्रवार को जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने राशन कार्ड मुद्दे पर पत्रकारों से वार्ता की और फिर अपात्रों को राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील करते हुए चेतावनी दी है कि सरकारी विभाग की टीमों ने सर्वे शुरू कर दिया है। इसलिए समय रहते सही फैसला ले लीजिये। उन्होंने कहा है कि एक सप्ताह का समय और है राशन कार्ड को सरेंडर करने का। उन्होंने बताया कि जिले में अभी तक स्वेच्छा से साढ़े तीन हजार लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर किया है। उन्होंने बताया कि जांच में अपात्र पाये जाने पर वसूली होगी जिसमें 24 रुपये किलो गेहूं और 32 रुपये किलो चावल की दर से पैसा वसूलाा जाएगा इसी तरह तेल, चना और मक की रिकवरी भी बाजार रेट के मुताबिक की जाएगी।

यह हैं रशन कार्ड की पात्रता के नियम

शहर में सौ गज का मकान, परिवार आयकर दाता है, चार पहिया वाहन होने पर राशन कार्ड के लिए अपात्र हैं। इसी तरह खेती किसानी के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला हार्वेस्टर, एयरकंडीशन, पांच किलोवाट या अधिक का जनरेटर सेट, परिवार में किसी के नाम पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि, परिवार में एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस, सरकारी लाभ जैसे पेशनभोगी, संविदा की नौकरी आदि वाले परिवार अपात्रता की श्रेणी में आते हैं। डीएम शैलेंद्र सिंह ने बताया कि संबंधित विभागों से वाहन, भूमि आदि सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए कि अपात्र होने पर वह राशन कार्ड को विभाग में जमा करा दें।